आसान नहीं है सांसद बनने की राह… दागी उम्मीदवारों के लिए चुनाव आयोग ने लगाया ये नियम


ब्यूरो, लखनऊ। निर्वाचन आयोग ने आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों के लिए गाइडलाइन जारी की है। ऐसे उम्मीदवारों को अपनी आपराधिक पृष्ठभूमि की सूचना तीन बार सार्वजनिक करनी होगी। इस निर्णय का उद्देश्य निर्वाचन प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना और मतदाताओं को उम्मीदवारों की वास्तविक जानकारी प्रदान करना है। 

मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि निर्वाचन आयोग द्वारा आपराधिक पृष्ठभूमि की सूचना को सार्वजनिक करने की समय सीमा भी निर्धारित की गई है। सूचना को नाम वापसी के आखिरी दिन से मतदान के 48 घंटे पूर्व तक तीन चरणों में प्रकाशित-प्रसारित करना अनिवार्य है।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के क्रम में आपराधिक छवि वाले प्रत्याशियों को अपनी पृष्ठभूमि की सूचना को पहली बार नाम वापसी की तिथि के चार दिनों के भीतर कराना प्रकाशित करना होगा। दूसरा प्रकाशन नाम वापसी की तिथि के बाद पांच से आठ दिनों में कराना होगा और तीसरा प्रकाशन नाम वापसी की तिथि के नौवें दिन से चुनाव प्रचार के अंतिम दिन तक कराना होगा। 

ऐसे प्रत्याशियों को आयोग द्वारा निर्धारित किए गए फांट साइज के अनुसार अपने निर्वाचन क्षेत्रों में सर्वाधिक प्रसार वाले समाचार पत्रों में स्थानीय भाषा या अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित करना होगा, जो किसी एक राष्ट्रीय और एक स्थानीय समाचार पत्रों में हो। 

इसी प्रकार संबंधित क्षेत्र में उपलब्ध एवं लोकप्रिय टीवी चैनलों में भी इस सूचना का प्रसारण करवाना होगा, जिसकी समयावधि सुबह आठ बजे से रात 10 बजे के बीच कम से कम सात सेकंड की होनी चाहिए। 

उन्होंने बताया कि निर्वाचन प्रक्रिया के बाद आपराधिक पृष्ठभूमि वाले प्रत्याशी अपनी सूचना के प्रकाशन संबंधी रिपोर्ट जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे।


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