नई दिल्ली। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की छानबीन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को बड़ा फैसला सुनाया है। सीबीआई जांच को लेकर पिछले काफी समय से राज्य सरकारें सवाल उठाती रही हैं। कई राज्यों ने सीबीआई को अपने यहां जांच पर रोक लगा दी। ऐसे में सवाल उठने लगे क्या कोई राज्य सीबीआई को जांच से रोक सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि सीबीआई को जांच के लिए राज्यों से अनुमति लेनी होगी।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा कि ये प्रावधान संविधान के संघीय चरित्र के अनुरूप है। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम में, जिसमें शक्तियों और अधिकार क्षेत्र के लिए सीबीआई के लिए राज्य सरकार की सहमति की आवश्यकता है। ये प्रावधान संविधान के संघीय चरित्र के अनुरूप है।
दरअसल महाराष्ट्र सरकार ने एक आदेश जारी कर सीबीआई को राज्य में जांच के लिए दी गई अनुमित वापस ले ली थी। हालांकि जांच की अनुमति महाराष्ट्र सरकार के वापस लेने से जारी छानबीन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर भविष्य में सीबीआई महाराष्ट्र में किसी नए मामले में जांच पड़ताल करना चाहती है, तो उसे राज्य सरकार से इजाजत लेने की जरूरत होगी।