अलीगढ़। मोहम्मद सहनवाज: अलीगढ़ में एक ऐसा मामला सामने आया है कि जिसने सुना वह हैरानी में पड़ गया। पहली पत्नी की मौत के बाद 46 वर्षीय व्यक्ति का प्रेम विवाह पूरे परिवार को भारी पड़ गया। यह प्रेम फेसबुक के जरिए परवान चढ़ा था। दूसरी पत्नी समलैंगिक निकली। वह पहली पत्नी से हुई तीन बेटियों (एक बालिग, दो नाबालिग) को उत्तेजक दवाएं खिलाकर उनसे शारीरिक संबंध बनाने लगी। बालिग बेटी की शिकायत पर एक सप्ताह पूर्व महिला थाने में आरोपी सौतेली मां के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। जांच के बाद महिला को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। महिला थाने के इतिहास में यह पहला मुकदमा है जब एक स्त्री पर दूसरी स्त्री के साथ छेड़खानी करने में मुकदमा दर्ज हुआ है।
दरअसल सासनी गेट थाना क्षेत्र की रहने वाली 19 वर्षीय बीएससी छात्रा द्वारा दर्ज कराए मुकदमे के अनुसार उसके दो नाबालिग बहनें और एक भाई हैं। उसके पिता एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते हैं। 13 फरवरी 2019 को मां के देहांत के बाद फेसबुक पर पिता की एक फरवरी 2020 को गांधी पार्क थाना क्षेत्र की 45 वर्षीय महिला से दोस्ती हुई। दोस्ती प्यार में बदली तो परिवार उक्त महिला से शादी कराने के लिए मान गया। 14 फरवरी 2020 को वैलेंटाइन डे के दिन दोनों की मंदिर में शादी करा दी गई। वह महिला खुद को नर्स बताती है। उसने परिवार के सभी लोगों को रात के खाने के बाद दवा की गोलियां यह कहकर खिलाना शुरू कर दिया कि यह स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद हैं। इस गोली को खाकर पिता, दादा-दादी गहरी नींद में सो जाते थे, जबकि उसे व उसकी बहनों को गोलियां खाने के बाद उत्तेजना होती थी।
इसका फायदा उठाकर वह महिला तीनों बहनों के साथ अश्लील हरकतें कर शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करने लगी। वह अश्लील फिल्में व चित्र भी दिखाती। कई बार इसका विरोध किया तो वह डराने धमकाने लगी। यह बातें पिता व दादा को बताईं तो महिला उनसे पैसे मांगने लगी। पिता ने मना किया तो वह उन्हें झूठे केस में फंसाने की धमकी देने लगी। इस पर पीड़िता ने सौतेली माँ के चुंगल से निकल हिन्दू महासभा की राष्ट्रीय सचिव पूजा शकुन पांडे को पूरा मामला बताया। हिन्दू महासभा के साथ पीड़िता ने पहले सासनी गेट थाने और बाद में पिछले सप्ताह एसएसपी दफ्तर में तहरीर दी। इसकी जांच महिला थाने को सौंपी गई। पीड़ित की तहरीर के आधार पर आरोपी महिला के खिलाफ छेड़खानी की धारा 354 व पॉक्सो एक्ट की धारा 7 व 8 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। आरोपी महिला की ये चौथी शादी है।
आरोपी महिला से पूछताछ में जानकारी मिली कि उसकी पहली शादी दिल्ली के रहने वाले एक व्यक्ति के साथ हुई थी। 2005 में उस व्यक्ति की अलीगढ़ के क्वार्सी थाना क्षेत्र में मौत हो गई। इस मामले में धारा 302 में मुकदमा दर्ज हुआ। हत्या के आरोप में इस महिला सहित दो अन्य लोग नामजद हुए। यह महिला जेल भी गई। बाद में विवेचना के दौरान मुकदमा आत्महत्या के लिए प्रेरित करने की धारा 306 में तरमीम हो गया। मामला अभी कोर्ट मे लंबित है। हाईकोर्ट से जमानत पाने के बाद महिला ने छेरत निवासी व्यक्ति से दूसरी शादी की। बाद में उसे छोड़ दिया। इसके बाद तीसरी शादी जलालपुर के एक व्यक्ति से की। उसे भी शादी के कुछ समय बाद छोड़ दिया। इसके बाद उसने चौथी शादी सासनी गेट के इस व्यक्ति के साथ रचाई। महिला इतनी शातिर है कि उसने 14 दिन में इस व्यक्ति को अपने प्रेमजाल में फंसा लिया और शादी रचा ली। चार शादियां होने के बाद भी इसकी अपनी र्कोई संतान नहीं है। गांधी पार्क के द्वारिका पुरी स्थित जिस मकान से महिला को गिरफ्तार किया गया। वह उसने अपने भाई का बताया है।
पूरे मामले पर हिंदू महासभा की राष्ट्रीय सचिव पूजा शकुन पांडे ने बताया कि यह उनकी मदर बनकर आई है उनके घर में। यह सेक्सुअल ओर मेन्टल उत्पीड़न करती है। अगर जांच हो तो बड़े रैकेट का पर्दाफाश हो सकता है। सेक्सुअल ओर मेंटली उत्पीड़न किया जा रहा है बच्चे परेशान है और मदद के तौर पर मेरे पास आई है। हम इनको लेकर एसएसपी के यहां आए जहां से हमें महिला थाने को रेफर किया गया है। उनकी सौतेली माँ के ऊपर 302 का केस है जो बाद में किसी और धारा में बदल गया। लेकिन उससे जो जानकारी मिली है और उसके बारे में पता चला है कि वह कई शादियां कर चुकी है।
लेकिन मेरा उद्देश्य बच्चियों की मदद करना है। जैसे आप टीवी में देखते हैं क्राइम पेट्रोल में कि आपने अगर कुछ कहा तो हम तुम्हारी बड़ी बहन व पाप को मार देंगे। तो माइनर बच्ची है उसका सेक्सुअल हरासमेंट भी उस महिला ने किया है। बच्चियां बुरी तरह डरी हुई है। वह उनको कोई टैबलेट देती थी और उनके फादर को भी। उनका कहना है कि था कि हम बेसुध हो जाते थे। जब बड़ी बच्ची ने विरोध किया तो उसने कहा कि मैं पूरे घर को बर्बाद कर दूंगी और वह घर में लगातार सभी को धोखा दे रही है। जब बड़ी मेरे पास आ गई और उसके बाद हम एसएसपी के पास आएं है।
वही आरोपी महिला लक्ष्मी का कहना है कि उन्होंने मेरे साथ किया है जो कुछ भी किया है और उल्टा मेरे ऊपर ही आरोप लगा रहे हैं। मेरे को मारपीट कर घर से निकाल दिया। पुलिस क्षेत्राधिकारी राघवेंद्र सिंह ने बताया कि मामला आया था हमारे संज्ञान में एक बालिका ने बताया कि उसकी सौतेली मां द्वारा उनको परेशान किया जा रहा है उनके द्वारा गलत काम करने के लिए दबाव डाला जा रहा है। बच्ची की तरफ से ऐसी तहरीर मिली है उस पर तत्काल कार्रवाई की है। कार्यवाही करवाते हुए उनके बयान मजिस्ट्रेट के सामने कराए। उसके आधार पर जांच की गई ओर आरोपी महिला को जेल भेज दिया है। इसमें धारा 354 व पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है।