पटना। विजय कुमार शर्मा। मंगलवार की शाम विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सभी दल के प्रत्याशी अपने चुनाव प्रचार में अपनी जीत पक्की करने के उद्देश्य से दिन रात एक करने में जुटे वाहनों के जांच के दौरान अलग अलग दो बोलेरो को बिना चुनाव आयोग के अनुमति के प्रचार प्रसार करते वाल्मीकिनगर थाना ने मंगलवार की शाम जप्त कर लिया।
साथ हीं दोनों बोलेरो के चालक के अलावा प्रचार प्रसार करते एक अन्य व्यक्ति को भी बोलेरो से पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इसके अलावा पुलिस ने बिना अनुमति के जब्त वाहनों पर लगाये गए बैनर ,पोस्टर, लाउडस्पीकर, झंडा सहित दोनों बोलेरो को जप्त कर लिया गया।
इस बाबत जानकारी देते हुए वाल्मीकिनगर थानाध्यक्ष सह निरीक्षक अर्जुन कुमार ने बताया कि भेड़िहारी चौक नाका पर जांच के दौरान चुनाव प्रचार कर रहे भारतीय पार्टी लोकतांत्रिक जिसका चुनाव चिन्ह बासुरी है, के बोलेरो जिसका रजिस्ट्रेशन न0 बीआर 1 एके 2037 तथा लक्ष्मीपुर चौक से बसपा जिसका चुनाव चिन्ह हांथी है, के बोलेरो रजिस्ट्रेशन न0 बीआर 22 पी 2856 को बिना परमिशन का पाया गया और जप्त कर लिया गया। जिसमें दोनों पार्टियों के प्रत्याशियों विरुद्ध आदर्श आचार संहिता उलंघन के आरोप में थाना कांड संख्या 55/20 दर्ज कर भारतीय दंड संहिता के तहत धारा 188,171(एफ) 33 तथा अचार संहिता उलंघन के आरोप में धारा 9 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है।
साथ हीं दोनों पार्टियों के प्रत्याशी के द्वारा थाना में आत्म समर्पण के उपरांत दोनों प्रत्याशी के अलावा तीनो गिरफ्तार अभियुक्त को पुलिस जमानत पर छोड़ दिया गया है।