उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने अनलॉक 3.0 के लिए नई अधिसूचना जारी की है। अधिसूचना के मुताबिक, अगर आप बाइक या कार चलाते वक्त मोबाइल फोन पर किसी से बात करते है तो वो अपको महंगा पड़ सकता है। दरअसल, वाहन चलाते समय अगर आप मोबाइल फोन पर बात करते हैं तो पहली बार एक हजार और दूसरी बार 10 हजार रुपए का जुर्माना लगेगा। बढ़ी हुई दर से जुर्माना लगाए जाने का शासनादेश उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली के तहत गुरुवार को जारी कर दिया गया है।
दरअसल, उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली के तहत बढ़ी हुई दर से जुर्माना लगाए जाने के परिवहन विभाग के प्रस्ताव को कैबिनेट ने 16 जून को मंजूरी दे दी थी। कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद गुरुवार को अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। शासनादेश के तहत नियमों को और कड़ा कर दिया गया है।
इसी तरह अधिकारी की बात नहीं मानने व उसके काम मे बाधा डालने पर पहले जुर्माना 1000 था अब 2000 रुपए देना होगा। तो वहीं, बिना हेलमेट पर 1 हजार रुपए जुर्माना होगा। पार्किंग का उल्लंघन करने पर पहली बार 500 रुपए और दूसरी बार 1500 रुपए जुर्माना देना होगा। इसके साथ ही बिना सीट बेल्ट कार चलाने पर एक हजार और बिना लाइसेंस या 14 साल से कम उम्र के बच्चे के बिना वैध लाइसेंस के गाड़ी चलाने पर पांच हजार रुपए जुर्माना होगा। तो ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर गलत तथ्य देने पर अब 10 हजार जुर्माना देना होगा।