नई दिल्ली । शिवम सिंह राणा । 950 करोड़ रुपये के चारा घोटाले से जुड़े चाईबासा कोषागार मामले में झारखंड उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव को जमानत दे दी।
वर्ष 1992-93 के दौरान चाईबासा कोषागार से 33.67 करोड़ रुपये निकालने का मामला तब सामने आया, जब राजद नेता बिहार के मुख्यमंत्री थे।
लालू प्रसाद यादव जमानत के बावजूद मुक्त नहीं होंगे क्योंकि उन्हें दुमका कोषागार गबन मामले में 14 साल की सजा सुनाई गई है। दुमका मामला वर्ष 1991 से 1996 के बीच पशुपालन विभाग के अधिकारियों द्वारा दुमका कोषागार से 3.5 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी से संबंधित है जब यादव अविभाजित बिहार के सीएम थे।
राजद नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री को चारा घोटाले से जुड़े तीन मामलों में दोषी ठहराया गया है।