प्रयागराज: आज प्रयागराज हाईकोर्ट में जस्टिस सुमित कुमार की कोर्ट में आजम खान और अब्दुल्ला आजम खान के विरुद्ध चल रहे दो पासपोर्ट और दो पैन कार्ड वाले मामले में फाइनल बहस हुई। आजम खान की तरफ से प्रयागराज में वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल चतुर्वेदी ने बहस की व सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट मे उत्तर प्रदेश सरकार के अपर महाधिवक्ता विनोद दिवाकर ने बहस की।
दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद जस्टिस सुमित कुमार ने फैसला सुरक्षित रख लिया।
आजम खान और अब्दुल्ला आजम खान के ऊपर यह दोनों मामले भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने दर्ज करवाए थे। जिसमें रामपुर पुलिस द्वारा चार्ज शीट लगा दी गई थी। दोनों मामले 420, 467, 468, 471, 120 बी धाराओं के तहत दर्ज है। पूर्व मंत्री आजम खान का परिवार इन्हीं 4 मामलों में पिछले 9 माह से सीतापुर जेल में बंद है।
जिसमें से दो जन्म प्रमाण पत्र वाले मामले में हाई कोर्ट प्रयागराज द्वारा अभी कुछ दिन पहले जमानत दे दी गई थी। लेकिन आजम खान की जमानत देने के बावजूद यह भी आदेश दिया गया था कि जेल से रिहा तभी किया जाएगा जब तक शिकायतकर्ता भाजपा नेता आकाश सक्सेना के बयान दर्ज नहीं हो जाते।